## छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत पटना के नगर पंचायत में परिवर्तन पर विवाद

 

**बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया (छत्तीसगढ़):** छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित क्षेत्र जिला कोरिया में स्थित ग्राम पंचायत पटना को नगर पंचायत पटना के रूप में गठित करने के खिलाफ विवाद उत्पन्न हो गया है।

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यह अधिसूचना छत्तीसगढ़ नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा दिनांक 11 जुलाई 2024 को जारी की गई थी। यह निर्णय संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ बताते हुए स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया है।

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### विरोध के मुख्य बिंदु:

1. **संविधान का उल्लंघन:** संविधान के अनुच्छेद 244 के अनुसार, अनुसूचित क्षेत्रों में म्यूनिसिपल का विस्तार करने के लिए संसद द्वारा विधेयक पारित किया जाना आवश्यक है, जो कि अभी तक नहीं हुआ है।

2. **अधिकारों का हनन:** इस निर्णय से ग्राम सभा को मिलने वाले अधिकार, जैसे सामुदायिक संसाधनों का नियंत्रण और विवादों का निवारण, समाप्त हो जाएंगे।

3. **प्रतिनिधित्व में कमी:** अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातियों का प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा और पंचायत पदों पर अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षण समाप्त हो जाएगा। ### आदिवासियों के धर्म पर विवाद: क्या आदिवासी हिन्दू हैं?

4. **विकास योजनाओं का नुकसान:** ग्रामीण क्षेत्रों में लागू योजनाओं, जैसे मनरेगा, का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल सकेगा।

5. **अधिकारों का हनन:** बिना किसी जनसुनवाई के और ग्राम सभा से प्रस्ताव पास किए बिना यह निर्णय लिया गया, जिससे ग्रामीणों के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है।

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### न्यायालय का आदेश:

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर ने 30 नवंबर 2023 को आदेश दिया था कि नगर पंचायत बनाए जाने की अधिसूचना के खिलाफ दायर दावों और आपत्तियों का निराकरण किया जाए। परंतु, इन आपत्तियों का समाधान किए बिना नगर पंचायत पटना का गठन कर दिया गया।

 

### निवेदन:

इस विरोध को देखते हुए ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन किया है कि भारतीय संविधान का पालन करते हुए इस अधिसूचना को निरस्त किया जाए, जिससे अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों की रक्षा हो सके।

 

 

**दिनांक:** 23 जुलाई 2024  

समाजसेवी – विजय ठाकुर ( पोया)

**स्रोत:** स्थानीय ग्रामीण, न्यायालय आदेश, अधिसूचना

 

 

**संपर्क:**

ग्राम पंचायत पटना, जिला कोरिया

 

Shambhoo Dwip
Author: Shambhoo Dwip

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