**सूरजपुर:** आज दिनांक 8 जुलाईं 2024 दिन सोमवार शंभू शक्ति सेना और आदिवासी समाज ने छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिले में ग्राम पंचायत शिवनंदनपुर को नगर पंचायत में बदलने के निर्णय के खिलाफ विरोध जताया है। राकेश सांडिल ने अपने पत्र में संविधान के अनुच्छेद 244 और पांचवीं अनुसूची का हवाला देते हुए नगर पंचायत के गठन को असंवैधानिक करार दिया है।
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**संविधानिक अधिकारों का उल्लंघन:** राकेश सांडिल का कहना है कि अनुसूचित क्षेत्रों में नगर पंचायत बनाने से आदिवासी समुदाय के संवैधानिक अधिकारों का हनन होगा। पेसा अधिनियम 1996 और वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत ग्राम सभा को जो अधिकार प्राप्त हैं, वे समाप्त हो जाएंगे। साथ ही, ग्रामीणों को मिलने वाली रोजगार गारंटी योजना और विकास योजनाओं के लाभ से वंचित होना पड़ेगा। 
**नगर पंचायत के गठन पर रोक की मांग:** शंभू शक्ती सेना ने आज महामहिम राज्यपाल, मुख्यमंत्री, अनुसूचित जनजाति मंत्री, मुख्य सचिव, और अन्य उच्च अधिकारियों को संबंधित पत्र में नगर पंचायत के गठन पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। राकेश सांडिल ( प्रदेश अध्यक्ष)ने कहा है कि इस प्रक्रिया से आदिवासी समाज के प्रतिनिधित्व में कमी आएगी और उन पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा।
**राकेश सांडिल का दावा:** राकेश सांडिल (प्रदेशअध्यक्ष) का कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में म्यूनिसिपल का विस्तार संसद द्वारा विधेयक पारित किए बिना नहीं किया जा सकता। राकेश सांडिल ने यह भी कहा कि नगर पंचायत बनने से आदिवासी समाज के ग्राम पंचायत चेयरपर्सन, ग्राम सभा अध्यक्ष, सरपंच और पंच जैसे आरक्षित पद समाप्त हो जाएंगे।

**समर्थन की अपील:** राकेश सांडिल (प्रदेश अध्यक्ष)ने आदिवासी समाज के हक और अधिकारों की रक्षा के लिए समर्थन की अपील की है। उन्होंने कहा कि दशकों से आदिवासी समुदाय अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन उन्हें अब तक अपेक्षित न्याय नहीं मिला है। राकेश सांडिल (प्रदेश अध्यक्ष)ने उच्च अधिकारियों से आग्रह किया है कि वे संविधान का पालन करते हुए नगर पंचायत बनाने की प्रक्रिया पर रोक लगाएं और आदिवासी समाज के हक और अधिकारों को सुरक्षित रखें।

**आने वाले समय में देखना होगा कि प्रशासन इस पर क्या कदम उठाता है और आदिवासी समाज की मांगों को कितना तवज्जो देता है।**
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Author: Shambhoo Dwip
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