हिट एंड रन के नए कानून पर थम गए बस ट्रकों के पहिए, चालकों का मांग पुराना कानून वापस करो

छत्तीसगढ़ – केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया नया कानून को लेकर कई राज्यों में ट्रक ड्राइवर और ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर द्वारा नाराजगी एवं चक्का जाम किया जा रहा है नए कानून के विरोध में आज पूरा छत्तीसगढ़ की सभी जगह पर विरोध देखने को मिला

केंद्र सरकार द्वारा सड़क हादसों पर नियंत्रण करने के लिए संशोधित कानून में बदलाव किया जा रहा है ड्राइवर इस कानून को लाने का विरोध कर रहे हैं दरअसल इंडियन पेनल कोड 2023 में हुए संशोधन के बाद एक्सीडेंट होने पर ड्राइवर को 10 साल की सजा और 7 लाख की जुर्माने का प्रावधान किया गया है,

खोल के रखना इस संशोधन का जमकर विरोध हो रहा है इसके समर्थन में AIMTC के अध्यक्ष Amrit Lal madan भी सामने आए उन्होंने कहा ड्राइवर अपनी नौकरी छोड़ रहे हैं उन्होंने आगे कहा कि भारतीय नई संहिता 2023 में एक्सीडेंट में दूसरी वाहन चालकों को 10 साल की सजा का प्रावधान है जो कि हमारे परिवहन उद्योग को खतरा है

हिट एंड रन के नए कानून में 10 लाख की सजा के प्रावधान के बाद ड्राइवर नौकरी छोड़ने को मजबूर हो गए हैं एआईएमटीसी के अनुसार कानून में संशोधन से पहले स्टेकहोल्डर से सुझाव नहीं लिया गया है प्रस्तावित कानून में कई खामियां हैं अमृतलाल मदन ने बताया कि देश भर में पहले से ही 25 से 30% ड्राइवर की कमी है इस तरह के कानून से ड्राइवर की कमी और बढ़ेगी उन्होंने कहा कि ड्राइवर की परेशानी की तरफ सरकार का ध्यान नहीं है देश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान रोड ट्रांसपोर्टर और ड्राइवर का भी है

पहले क्या था कानून और अब संशोधन क्या होगा

हिट एंड रन मामले को आईपीसी की 279 (लापरवाही से वाहन चलाना) 304 ए (लापरवाही के कारण मौत) और 338 (जान जोखिम में डालना) के तहत किस दर्ज किया जाता है इसमें 2 साल की सजा का प्रावधान है विशेष केस में आईपीसी की धारा 302 भी जोड़ दी जाती है संशोधन के बाद क्षेत्र 102 (2) के तहत हिट एंड रन की घटना के बाद भी यदि कोई आरोपी घटनास्थल से भाग जाता है पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचित नहीं करता है तो उसे 10 साल तक की सजा भुगतान होगी और जुर्माना देना होगा

छत्तीसगढ़ रायपुर बस स्टैंड से भाटागांव- बस चालकों ने की 1 जनवरी से 3 जनवरी तक हिट एंड रन कानून के विरोध में चालकों ने की हड़ताल यात्रियों को बहुत परेशानी उठानी पड़ी यात्री दिन भर बैठ रहे कई यात्री अपने पर्सनल वहां को बुलाना समझदारी समझे और जिनके पास पैसे क्या भाव था वह पैदल ही अपने घर रवाना हुए इस तरह कई यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ी यात्रियों का कहना है कि यह हड़ताल काफी दुख भी देती है लेकिन चालकों ने जो अपनी मांग सरकार के पास रखी है वह कुछ हद तक ठीक भी है और कुछ हद तक गलत भी क्योंकि जो बस चालक है या  ट्रक चालक हैं वक्त गरीब होते हैं और वह बहुत कम पैसे में गाड़ी चलाते हैं और वह अपने आप को इंश्योरेंस भी नहीं करवाते क्योंकि उनका पेमेंट वेतन कम होता है और घर की जवाबदारी भी उनके सिर पर होती है ऐसे में कोई चाहेगा नहीं कि हम  रोड पर एक्सीडेंट करते रहे यात्रियों

यह जानकारी हमें नहीं थी कुछ यात्रियों का कहना है की हड़ताल की जानकारी हमें नहीं थी यह हड़ताल मुझे लगता है 3 जनवरी तक चलेगा पर बस मालिकों का हड़ताल का समर्थन नहीं कर रहे हैं

हिट एंड रन कानून के विरोध पर बैठे बस चालक

 

 

Shambhoo Dwip
Author: Shambhoo Dwip

जोहार शंभू द्वीप न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है गोंडवाना की धरती पर आपकी आवाज .... जिस धरती पर जिसकी पहचान हो ,जिस धरती पर उसका नाम हो, आज वही मूल मालिक अपनी पहचान के लिए दर-दर भटक रहा है, बाहर के लोगों का उनकी संस्कृति पर हमला, इसलिए शंभू द्वीप न्यूज़ चैनल गोंडवाना की धरती पर आपका आवाज... हमें सपोर्ट करें

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